दिल्ली की अदालत ने कहा है कि विवाहित दंपति के बीच जबरन यौन संबंध होने पर भी बलात्कार नहीं कहा जायेगा। अदालत ने उस लडके को िजसने 21 साल की लड़की से शादी की िफर नशीला पेय पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी एक युवक को बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने युवक को बलात्कार के आरोप से बरी करते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि लड़की ने जानते और समझते हुए आरोपी से शादी की और उनकी शादी का 4 मार्च, 2013 को गाजियाबाद में विवाह रजिस्ट्रार के दफ्तर में पंजीयन है। शादी के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।
लड़की ने अपनी आरोप दर्ज कराया था कि वह आरोपी के साथ 2013 में यहां एक कोचिंग सेंटर में काम करने के दौरान संपर्क में आई थी। उसके बाद यह सब हुआ
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