दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते वक़्त इन बातो का रखे ध्यान……..

कभी कभी ऐसा होता है की आपको पैसे निकालने के लिए दूसरे बैंक का एटीएम  इस्तेमाल करना पड़ जाता है। कुछ अहम बातों का ध्‍यान रखकर ही आपको दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई फाइनेंशियल और मानसिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है । चलिए हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते है जिससे की आप ऐसे कठिनाइयों से बच सकते है

ट्रांजेक्शन स्लिप को रखे संभाल कर

यदि आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजेक्‍शन स्लिप को भविष्य के लिए संभालकर रखे। एटीएम मशीन में खराबी आ जाने के कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि मशीन से पैसा नहीं निकलता है लेकिन अकाउंट से पैसा कट जरुर  जाता है। ऐसे में आपके द्वारा संभाल कर रखी गयी स्लिप आपके प्रूफ का काम करेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।

पैसा काटने पर करे कंप्लेन

दूसरे बैंक से पैसा निकलते समय यदि पैसा नहीं निकला है पर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है तो आप को अपने बैंक और जिस बैंक के एटीएम का इस्तेमाल किया है दोनों में कंप्‍लेन कर देनी चाहिए। अपनी इस कंप्‍लेन में एटीएम आईडी का रेफरेंस जरूर दें।

फ्रॉड की दशा में कराएं एफआईआर

दूसरे बैंक के एटीएम से लेनदेन करते समय आप अगर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो आपको इसके बारे में सबसे पहले पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। साथ ही आपको अपने बैंक और जिस बैंक‍ के एटीएम से आपने लेनदेन किया है दोनों में कंप्‍लेन करनी चाहिए। इस कंप्‍लेन में भी एटीएम आईडी का रेफरेंस जरूर दें। आपका बैंक इसके आधार पर दूसरे बैंक से सीसीटीवी फुटेज मांग सकता है तथा यह पता लगा सकता है की आपकी डिटेल्स किसने चुराई है और किसने आपके अकाउंट से पैसे निकाले है।

कटेफटे नोट निकलने पर पास की शाखा से करें संपर्क

आजकल लगभग सभी बैंक कटे फटे नोट बदलने की सुविधा देते हैं। इसलिए अगर दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकलने में कटे फाटे नोट निकल रहे है तो आप उस बैंक की पास की शाखा में जाकर नोट बदल सकते है।

अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से करे

आप सबसे से पहले एटीएम से संबंधित किसी और समस्‍या के लिए अपने बैंक से शिकायत करे। अगर बैंक एक महीने में आपकी समस्या पर कोई कदम नहीं उठाता है तो आप  अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं।

कंज्यूमर कोर्ट में करे शिकायत

यदि आप बैंकिंग लोकपाल के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आप कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट के पास जाये और उनकी मदद ले। पर कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट की मदद लेने से पहले आपको बैंक को भी शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए 1 महीने का समय देना होगा।

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