जानें क्यों हुआ जरूरी ATM से नकली नोट निकलने पर FIR करना

अगर एटीएम से पैसा निकलते वक़्त पाँच या इससे अधिक नकली नोट निकलते है, तो ये सिर्फ बैंक कि परेशानी नहीं हैं। नए नियमों के अनुसार नकली नोट निकलने की दशा में आपको पुलिस के पास एफआईआ दर्ज कराना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बैंक नकली नोट के बदले में कोई मुआवजा आपको नहीं देगा और कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं।

गंभीरता से ले नकली नोट

अगर एटीएम से पांच या इससे अधिक नकली नोट निकल जाएं तो आप इसे गंभीरता से ले। अगर आपको लगता है कि नकली नोट बैंक के एटीएम से निकलने के कारण ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो आप गलत हैं। क्योंकि नए नियमों के अनुसार नकली नोट किसी को देना भी अपराध है और इसके लिए आप पर कानूनी कार्यवाही भी होगी, फिर चाहे ये नोट आपको एटीएम से पैसे निकालने में मिलें हैं।

क्या करें नकली नोट निकलने पर

अगर एटीएम से पैसा निकलते वक़्त आपको लगे कि आपके पास नकली नोट आ गया है तो आप एटीएम के गार्ड से इसकी शिकायत कर सकते हैं। हर एटीएम में गार्ड के पास एक रजिस्‍टर होता है। आपको इस रजिस्‍टर पर आपको नोट का नंबर, ट्रांजैक्‍शन आईडी नंबर, तारीख और समय लिख कर साइन करना होगा। आप इस रजिस्‍टर पर गार्ड के साइन भी लें। फिर अपनी शिकायत का फोटो मोबाइल से ले। इसके बाद एटीएम जिस ब्रांच से कनेक्‍टेड है उस ब्रांच के मैनेजर से मिल कर भी अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं।

बैंक करें सहयोग तो क्या है उपाय

कई बार बैंक नकली नोट के मामलों में आपका सहयोग करने में आनाकानी करने लगते हैं। तो ऐसे में आप रिजर्व बैंक में शिकायत कर सकते हैं। आप आरबीआई की ओर से बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए काम करने वाली संस्‍था बैंकिंग लोकपाल में शिकायत भेज सकते हैं। रिजर्व बैंक के सभी रीजनल ऑफिस में इसके लिए अलग से विभाग बना हुआ है। आप रिजर्व बैंकों को सीधे ई-मेल भी कर सकते हैं। आपको बैंक की ब्रांच में ई-मेल एड्रेस लिखा हुआ मिल जाएगा।

आरबीआई का नियम

भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशानुसार,  नकली नोट की जांच के लिए हर बैंक में स्‍कैनर लगा होता है। आपकी शिकायत पर बैंक नोट की जांच कराएगा। अगर नोट नकली निकला तो बैंक आपको नकली नोट के बदले में अपनी ओर से दूसरा नोट देगा। बैंक नकली नोट को अपने करेंसी चेस्‍ट में भेज देगा, जहां इसे नष्‍ट कर दिया जाएगा।

कटे फटेस्टेपल किया हुआ नोट निकलने की दशा में

कई बार एटीएम से पैसे निकलते वक़्त कटे फटे और स्‍टेपल किए हुए नोट भी निकल आते हैं। और शिकायत करने पर एटीएम में मौजूद गार्ड और बैंक दोनों ही इससे अपना हाथ खींच लेते हैं। आप यह बात जरुर याद रखे कि बैंक अपनी जिम्‍मेदारी से बच नहीं सकते हैं। एटीएम में सही नोट रखना बैंक की जिम्‍मेदारी है। अगर बैंक कटे फटे नोट या स्‍टेपल किया हुआ नोट निकलने पर आपकी मदद नहीं करता है तो आप इसकी शिकायत आरबीआई के पास कर सकते हैं। आरबीआई आपकी शिकायत पर बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और नोट के बराबर की रकम क्षतिपूर्ति करने के लिए कहेगा।

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